क्षतिपूर्ति पेंशन का निर्धारण अधिवर्षिता पेंशन के निर्धारण के तर्ज पर होगा ।
2.
यह मंहगाई राहत अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी।
3.
परिपत्र के अनुसार यह महंगाई राहत अधिवार्षिकी सेवानिवृत्त, असमर्थता और क्षतिपूर्ति पेंशन पर दी जाएगी।
4.
इसके अलावा यह महंगाई राहत अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्ति, असमर्थता और क्षतिपूर्ति पेंशन पर भी देय होगी।
5.
क्षतिपूर्ति पेंशन उस सरकारी कार्मिक को प्रदान किया जाता है जिसे उसके स्थायी पद को समाप्त कर दिए जाने के कारण सेवामुक्त पर स्वीकृत किया जाता है ।
6.
यदि कोई सरकारी कार्मिक जो क्षतिपूर्ति पेंशन का हकदार है सरकार के अधीन कहीं और नियुक्त हो जाता है तपश्चात् किसी भी वर्ग का पेंशन प्राप्त करने का हकदार हो जाता है यदि कार्मिक यह दावा करता है कि उसने नियाक्त स्वीकार नहीं की है इस तरह के पेंशन की राशि क्षतिपाूर्त पेंशन की राशि से कम नहीं होगी ।